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राजस्थान: RPS अधिकारी दिव्या मित्तल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं

Saba Naaz
13 Dec 2025 8:20 PM IST
राजस्थान: RPS अधिकारी दिव्या मित्तल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं
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Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सर्विस (RPS) अधिकारी दिव्या मित्तल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया है, जिससे 2 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में उनकी गिरफ्तारी के लगभग तीन साल बाद एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को एक बड़ा झटका लगा है।
दिव्या मित्तल, जो उस समय अजमेर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में ASP के पद पर तैनात थीं, को ACB ने 16 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने हरिद्वार के एक फार्मास्युटिकल व्यवसायी से एक बड़े ड्रग तस्करी मामले से उसका नाम हटाने के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह ड्रग मामला मई 2021 में शुरू हुआ था, जब जयपुर में 5 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई थीं। अजमेर के एक गोदाम से कुल 114 कार्टन नशीली दवाएं बरामद की गईं, और जब्त की गई दवाओं की कुल कीमत 16 करोड़ रुपये थी। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और अन्य शहरों में छापे मारे गए। मित्तल इस मामले में जांच अधिकारी थीं। शिकायत के अनुसार, रिश्वत की मांग कथित तौर पर एक बर्खास्त कांस्टेबल के माध्यम से पहुंचाई गई थी। कथित तौर पर 50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था।
ACB के दखल के कारण 25 लाख रुपये की पहली किस्त देने का प्रयास विफल हो गया। सरकार ने मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार करते हुए कई प्रक्रियात्मक और सबूतों में कमियों का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत कोई पूर्व मंज़ूरी नहीं ली गई थी। साथ ही, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। FSL ने ऑडियो की पुष्टि की, लेकिन यह पहचान नहीं कर पाया कि आवाज़ किसकी थी। इसके अलावा, दिव्या मित्तल ने आवाज़ का सैंपल देने से इनकार कर दिया। इसलिए रिश्वत की मांग से उन्हें जोड़ने वाला कोई सीधा या ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। इन कमियों के कारण, राज्य सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा जारी नहीं रखा जा सकता।
इस बीच, गिरफ्तारी के बाद, अजमेर में मित्तल के फ्लैट, उदयपुर में एक रिसॉर्ट और अन्य जगहों पर तलाशी ली गई; वह 70 दिनों से अधिक समय तक अजमेर जेल में रहीं और महिला कैदियों के साथ लाइन में खड़ी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी गईं। जमानत मिलने के बाद, ACB ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। बदले में, मित्तल ने ACB पर सबूत गढ़ने और दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करने का आरोप लगाया। केस रिकॉर्ड की जांच करने और दिव्या मित्तल का पक्ष सुनने के बाद, सरकार ने मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें एक तरह से क्लीन चिट मिल गई और ACB के काम करने के तरीके और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
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