राजस्थान

Rajasthan: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में शीघ्र कराएं रजिस्ट्रेशन

Tara Tandi
6 Jun 2025 12:49 PM IST
Rajasthan: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में शीघ्र कराएं रजिस्ट्रेशन
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Rajasthan राजस्थान: राज्य सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उन्हें संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना-2024 शुरू की गई है। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित की जा रही है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक रामस्वरूप मीना ने बताया कि यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित है। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रूपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमन्त्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 41 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन । उक्त आयुवर्ग के लाभार्थियों को प्रति माह 100 रूपये मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु तक देना होगा। 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमन्त्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 2024 राजस्थान सरकार द्वारा उन पात्र अभिदाता असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता तथा लोक कलाकारो के लिए है जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हो तथा केन्द्र/राजस्थान सरकार के ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार/जनाधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड तथा स्वयं की बैंक पासबुक होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सवाई माधोपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।
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