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राजस्थान इंटरनेट शटडाउन: राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू

Bhumika Sahu
29 Jun 2022 5:35 AM GMT
राजस्थान इंटरनेट शटडाउन: राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू
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इंटरनेट शटडाउन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जयपुर, उदयपुर शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद उपजे तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 30 दिन के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी एडीजी अशोक राठौड़, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी और एडिशनल एसपी होंगे।

मुख्य सचिव उषा शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। साथ ही अगले 30 दिन के लिए धारा 144 प्रदेशभर में लागू की गई है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की छुट्टियों को आगामी आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया है। मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि उदयपुर की घटना के वीडियो के मोबाइल और अन्य माध्यमों से प्रसार पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही वीडियो को प्रसारित करने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं से अपील की जाए कि वे साम्प्रदायिक सौहार्द व शान्ति बनाए रखने में सहयोग करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि सभी जिलों में पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रखी जाए। पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर ने निर्देश दिए कि उदयपुर की घटना के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारी विशेष निगरानी सुनिश्चित करें। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, अगले दो दिन में शांति समिति की बैठक के साथ ही सीएलजी की थानावार बैठकें भी आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। साथ ही किसी भी तरह के आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उदयपुर की घटना के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की घटना की जांच ऑफिसर स्कीम के तहत करवाने की घोषणा की है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं पुन: सभी से शान्ति बनाए रखने की अपील करता हूं'.।
जयपुर संभाग के सभी जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। 29 जून को शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, संभागीय आयुक्त विकास सीतारामजी भाले ने आदेश जारी किया। इसी प्रकार जोधपुर संभाग व भरतपुर संभाग में इंटरनेट बंद करने के आदेश हुए हैं। साथ ही धारा 144 लागू कर दी है, अजमेर व चित्तौड़गढ़ में भी धारा 144 लागू की गई है। उदयपुर में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थक की दिनदहाड़े हत्या से उपजे आक्रोश के चलते बांसवाड़ा में भी इंटरनेट बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने शहर में जगह-जगह ड्रोन उड़ा कर सुरक्षा का जायजा लिया है।
कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद अब पुलिस डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। इस हत्याकांड के बाद डीजीपी एमएल लाठर ने सभी रेंज प्रभारी एडीजी को अग्रिम आदेश तक संबंधित रेंज मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तमाम पुलिस अधिकारियों और जवानों के अवकाश को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही सभी जिलों के एसपी को अधिकारियों के साथ अपने अपने जिले में गश्त करने के लिए कहा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले और घटना से संबंधित वीडियो वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। करौली और जोधपुर में हुए उपद्रव के बावजूद भी राजस्थान पुलिस गंभीर नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से उदयपुर में नृशंस हत्या करने से पहले हत्यारों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, उस पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, हाल ही में प्रदेश में हुई उपद्रव की घटनाओं से पुलिस को सीख लेनी चाहिए थी।
चित्तौड़गढ़ जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने उदयपुर में हुए नृशंस हत्या को देखते हुए आदेश जारी कर चित्तौड़गढ़ जिले के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अनुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, यह निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।
बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने आदेश जारी कर बीकानेर संभाग के चारों जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3जी, 4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप्प, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया बाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (एक्सेप्ट वॉइस कॉल ऑफ ऑल लेंडलाइन, मोबाइल फोन, ऑल लीज लाइन एंड ब्रॉडबैंड यथासंभव हॉस्पिटल, बैंक और इंडस्ट्रीज को छोड़कर) को 28 जून की रात्रि से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप से निलंबित किया है। उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के आदेश दिए हैं। यदि कोई इन प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों से अभियोजित किया जा सकेगा।


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