राजस्थान

राजस्थान हाई कोर्ट की live-in relationship पर तीखी टिप्पणियां

Anurag
5 Dec 2025 3:46 PM IST
राजस्थान हाई कोर्ट की live-in relationship पर तीखी टिप्पणियां
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Jaipur जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर एक चौंकाने वाली टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी उम्र के दो लोग एक साथ रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कपल शादीशुदा नहीं भी है, तो भी वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र के बहाने संवैधानिक अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप ढांड ने अपने फैसले में ये टिप्पणियां कीं। हाल ही में एक 18 साल की लड़की और एक 19 साल के लड़के ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कपल ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से रिलेशनशिप में हैं। कपल ने यह भी बताया कि उन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को एक साथ रहने का समझौता किया था।
हालांकि, लड़की का परिवार इस लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध कर रहा है। कपल ने अपनी याचिका में कहा है कि लड़की का परिवार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। कपल ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विवेक चौधरी ने याचिका के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लड़का अभी 21 साल का नहीं हुआ है और शादी की उम्र का नहीं है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उसे साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
लेकिन कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र पूरी नहीं हुई है और संविधान के आर्टिकल 21, यानी आज़ादी के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून के तहत, लिव-in रिलेशनशिप पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इसे अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस ढांड ने भीलवाड़ा और जोधपुर पुलिस को याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवा कपल को सुरक्षा दी जानी चाहिए।
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