राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने का निर्देश दिया
उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किए गए नए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर उदयपुर को तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. समिति में दो संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार शामिल होंगे। कमेटी मौके का निरीक्षण कर तीस दिन में रिपोर्ट देगी।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुन्नुरि लक्ष्मण की पीठ में पुरूषोत्तम और विजय कुमार की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. अधिवक्ता कृष्णकांत व्यास ने याचिका में कहा कि उदयपुर में अतिक्रमण को लेकर कई याचिकाएं पेश की गई थीं. कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद लगातार अतिक्रमण को पनपने दिया जा रहा है. पहले आदेश से अतिक्रमण हटा दिया गया था लेकिन अब नई अतिक्रमण याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में कोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को दो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. कमेटी मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। तस्वीरें ली जाएंगी, माप की जाएगी और अतिक्रमण की प्रकृति और सीमा का भी आकलन किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि निर्माण ठीक से हुआ है या नहीं और 30 दिनों की अवधि के भीतर इसकी जांच भी की जाएगी. इसके बाद जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही याचिका पर जुलाई माह में सुनवाई होगी.