राजस्थान

Rajasthan हाईकोर्ट ने 2021 पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की

Kavita2
28 Aug 2025 4:32 PM IST
Rajasthan हाईकोर्ट ने 2021 पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की
x

Rajasthan राजस्थान : उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पेपर लीक और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के चलते विवादास्पद 2021 पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने राज्य की भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के लिए विवाद का विषय बनी 2021 की परीक्षा रद्द कर दी और एक विस्तृत फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आर पी सिंह ने कहा, "व्यवस्था में अवैधता और धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह आश्चर्यजनक है कि राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई कार्रवाई या कोई निर्णय नहीं लिया। उम्मीद है कि अदालत का यह फैसला युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा।"

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा, "आरपीएससी के पाँच सदस्यों की संलिप्तता पाई गई है। न्यायालय ने आरपीएससी से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित है और यदि भर्ती रद्द नहीं की गई तो राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यह न्यायालय का एक साहसिक और कठोर निर्णय है।"

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा, "एसआईटी रिपोर्ट और दर्ज की गई एफआईआर से पता चला है कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रायका इसमें शामिल थे और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएँ थीं। न्यायालय ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है और भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरपीएससी के आचरण के विरुद्ध डबल बेंच के समक्ष जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिया है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जाँच टीम और उसकी कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भर्ती परीक्षा में और अनियमितताएँ पाई गईं, तो परीक्षा रद्द की जा सकती है।

Next Story