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राजस्थान हाईकोर्ट: डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड-3 में अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगाई रोक

Soni
9 March 2022 12:24 PM GMT
राजस्थान हाईकोर्ट: डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड-3 में अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगाई रोक
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राजस्थान हाईकोर्ट ने डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड-3 भर्ती में अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर की ओर से सलेक्ट किए गए अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही राजस्थान कॉपरेटिव भर्ती बोर्ड के सचिव और मैनेजर आरसीडीएफ और सलेक्टेड अभ्यर्थियों हंसा चौधरी, सुरेन्द्र कुमार, मनोहर लाल, सुखदीप कौर से जवाब मांगा है। 3 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश सुभाष चन्द्र यादव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया साल 2021 में 503 पदों पर हुई भर्तियों में से 13 पद डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड-3 के थे। इन पदों के लिए 3 साल का सचिव पद पर काम करने का अनुभव चाहिए था। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति से याचिकाकर्ता के पास विज्ञापन के मुताबिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। लेकिन सलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास सचिव पद पर काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि एक दिन पहले हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती - 2019 में खेल कोटे से नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। साथ ही होम सेक्रेट्री और राजस्थान पुलिस डीजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। यह आदेश भी जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने दिए हैं। दौसा निवासी जग दातार सिंह की याचिका पर एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने पैरवी की। जिन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 दिसम्बर 20019 को 74 पदों पर भर्ती के लिए कुश्ती, वॉलीबॉल, शूटिंग हैंडबाल, हॉकी समेत बाकी खेलों के लिए खेल भर्ती निकाली गई।

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