राजस्थान
Rajasthan HC - नाबालिग लड़की का अंडरवियर उतारना और खुद नग्न होना रेप की कोशिश नहीं
Sanjna Verma
13 Jun 2024 5:54 PM GMT
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Jaipurजयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी नाबालिग लड़की का अंडरवियर उतारना और खुद के कपड़े उतारना, रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की का अंडरवियर उतारना और खुद नंगा हो जाना एक अलग अपराध है. यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला अपराध होगा. कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का अंडरवियर उतारना और खुद पूरी तरह से नंगा हो जाना IPC की धारा 376 और धारा 511 के तहत अपराध नहीं है. जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यह रेप की कोशिश का अपराध नहीं है. रेप की कोशिश का मतलब है कि आरोपी ने तैयारी के बाद आगे कदम बढ़ाया हो.
हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की का अंडरवियर उतारना और खुद नंगा हो जाना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय होगा. यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला होगा.नाबालिक बच्ची उस समय 6 वर्ष की थी. शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता की पोती लड़की पानी के स्टॉल पर पानी पी रही थी, तभी आरोपी - जो उस समय 25 साल का था - उसे बलात्कार करने के इरादे से ज़बरदस्ती पास की एक धर्मशाला में ले गया. हालांकि, जब लड़की ने शोर मचाया, तो गांव वालों ने उसे बचा लिया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया.
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने खुद और पीड़िता के कपड़े उतारे, लेकिन इसमें यह आरोप नहीं लगाया गया कि आरोपी ने रेप की कोशिश की. जस्टिस ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने “प्रयास” शब्द पर और जोर देते हुए कहा कि आरोपी “तैयारी के चरण से आगे निकल गया होगा.”
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Sanjna Verma
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