राजस्थान

Rajasthan सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाएगी

Harrison
20 Jun 2024 3:59 PM GMT
Rajasthan सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाएगी
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Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने दो दिन पहले एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर फिलहाल उसके पास कोई खास कानून नहीं है, लेकिन वह नया कानून लाने की प्रक्रिया में है।सुप्रीम कोर्ट में राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजस्थान सरकार के पास एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई खास कानून नहीं है।
हालांकि राज्य सरकार इस कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही है। सरकार ने हलफनामे में कहा, "राजस्थान राज्य अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।"
यह हलफनामा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा 2022 में दायर एक याचिका के संबंध में भरा गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। विशेष रूप से, राजस्थान विधानसभा ने 2008 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे अधिनियमित नहीं किया जा सका क्योंकि पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। पारित विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। विधेयक में कुछ दंडात्मक प्रावधान भी थे।
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