x
Jaipur. जयपुर। सूखे से जूझ रहे राजस्थान में पेयजल के दुरुपयोग को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। इस तरह के पानी का दुरुपयोग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जलदाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो सोमवार से लागू हो गए हैं। नए आदेशों के तहत पेयजल का घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस पानी का उपयोग कार धुलाई, भवन निर्माण, मैरिज गार्डन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। आदेश में प्रावधान है कि घर के अंदर नलों से लीकेज या वाहन धोने में इस्तेमाल होने वाले पानी पर भी 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो प्रतिदिन 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। आदेश में निजी स्विमिंग पूल, भवन निर्माण, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फव्वारे, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू कनेक्शन के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पेयजल के समुचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. समित शर्मा ने अधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड में जाकर अपने अधिकार क्षेत्र के घरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने कहा कि घरेलू पानी का कई तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकना विभाग की जिम्मेदारी है। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेशभर में जो लोग घरेलू पानी का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग कर रहे हैं, उन्हें राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के बाद भी उल्लंघन पाए जाने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Harrison
Next Story