राजस्थान

राजस्थान सरकार ने एनएफएसए का दायरा बढ़ाया, स्वैच्छिक त्याग से जरूरतमंदों तक पहुंची खाद्य सुरक्षा

SHIDDHANT
23 July 2026 12:18 AM IST
राजस्थान सरकार ने एनएफएसए का दायरा बढ़ाया, स्वैच्छिक त्याग से जरूरतमंदों तक पहुंची खाद्य सुरक्षा
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JAIPUR जयपुर। राजस्थान सरकार ने 'नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट' (एनएफएसए) के तहत फूड सिक्योरिटी कवरेज का दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक कर दिया है। अधिकारियों ने इस कामयाबी का श्रेय राज्य के 'गिव अप' अभियान को दिया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना राशन का अधिकार छोड़ दिया था। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लगभग 93.5 लाख आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छोड़ने के बाद, 1,00,56,511 नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
गोदारा ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से सरकार उन जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचा पाई है जो पहले इस योजना से बाहर थे। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राजस्थान में लाभार्थियों की संख्या की एक निश्चित सीमा (लगभग 4.46 करोड़) तय है। चूंकि कोटा पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए कई पात्र परिवार इन लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
इस समस्या के समाधान के लिए, राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2024 को 'गिव अप' अभियान शुरू किया, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपने खाद्य सुरक्षा लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगभग तीन महीने बाद, 26 जनवरी, 2025 को एनएफएसए पोर्टल को फिर से खोला गया, जिससे पात्र परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने का मौका मिला। मंत्री के अनुसार, पोर्टल के दोबारा खुलने के बाद 87.6 लाख लाभार्थी जोड़े गए, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पहले ही 12.95 लाख लोगों को शामिल किया जा चुका था, जिससे नए लाभार्थियों की कुल संख्या 1,00,56,511 हो गई।
उन्होंने इस विस्तार को राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बताया, जो 93.48 लाख लाभार्थियों की स्वैच्छिक भागीदारी से संभव हो पाया, जिन्होंने अपने राशन लाभ छोड़ दिए थे। गोदारा ने कहा कि नए शामिल किए गए लाभार्थी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं पाने के हकदार हैं। वे राज्य की कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी पात्र होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री एलपीजी सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार के उस प्रयास को दर्शाती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी लाभों से वंचित न रहे।
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