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Jaipur जयपुर: राजस्थान के जयपुर में SC-ST स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर भारतीय दंड संहिता और SC-ST एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की कोशिश का आरोप भी शामिल है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।
स्पेशल जज विद्यानंद शुक्ला ने मलिंगा और इस मामले में सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। यह मामला 28 मार्च, 2022 का है, जब मलिंगा धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से विधायक थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मलिंगा ने कथित तौर पर बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर (AEN) हर्षदापति और जूनियर इंजीनियर (JEN) नितिन गुलाटी पर हमले के लिए उकसाया और उसका नेतृत्व किया। पुलिस ने 29 मार्च, 2022 को एक FIR दर्ज की, जिसमें हमले, सरकारी काम में बाधा डालने और SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित विभिन्न धाराएं लगाई गईं। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, ट्रायल धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया। जयपुर कोर्ट ने अब मलिंगा के साथ सह-आरोपी राकेश, भोला, सचिन, गुमान, प्रमोद और समीर के खिलाफ संबंधित IPC धाराओं और SC-ST एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
मलिंगा की जमानत का इतिहास विवादित रहा है। उन्हें शुरू में 17 मई, 2022 को हाई कोर्ट ने COVID-19 महामारी का हवाला देते हुए जमानत दी थी। रिहाई के बाद, मलिंगा ने कथित तौर पर समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक जुलूस निकाला। इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए, हाई कोर्ट ने 5 जुलाई, 2024 को उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर में SC-ST कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, और ट्रायल जारी रहने के दौरान वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अधिकारियों ने कहा कि आरोप तय होना इस लंबे समय से चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
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