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Rajasthan जयपुर : राजस्थान के जयपुर में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2000 में हुए टोंक के मालपुरा दंगा मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निर्णायक साक्ष्य के अभाव में पांच अन्य को बरी कर दिया गया। दंगों में दो नाबालिगों सहित छह लोगों की जान चली गई थी।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने हत्याओं की निर्मम प्रकृति पर ध्यान दिया और इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों ने हमलों को अंजाम देने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि इस तरह की क्रूरता के लिए किसी भी तरह की नरमी की जरूरत नहीं है।
पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पुरुषोत्तम बनवाड़ा ने बताया कि मालपुरा में हुए दंगों में दो समुदायों के बीच झड़पें हुई थीं। बणवाड़ा ने कहा, "शेष दो मामलों में जल्द ही फैसले आने की उम्मीद है।" मृतक हरिराम और कैलाश माली के मामले कानूनी कार्यवाही का हिस्सा थे। दोनों समुदायों ने भी मामले दर्ज कराए थे और अब तक दो मामलों में फैसला आ चुका है। हरिराम की हत्या के मामले में अदालत ने इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हरिराम की विधवा धन्नी देवी ने 10 जुलाई 2000 को मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि खेत जाते समय उसके पति पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कैलाश माली की हत्या के मामले में अदालत ने अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए पांच आरोपियों को बरी कर दिया।
इस मामले में एफआईआर कैलाश के बेटे ने दर्ज कराई थी, जिसने कहा था कि ग्रामीणों ने उसे घटना की जानकारी दी थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक अपराध हो चुका था और उसने आरोपियों को अपने पिता पर हमला करते नहीं देखा। बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के अभाव से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया, जिसके कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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