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Jaipur जयपुर : राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने शुक्रवार को राज्य में प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों (एसआई) के फील्ड प्रशिक्षण को रोकने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर प्रशिक्षु एसआई के प्रशिक्षण और पोस्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय को भर्ती प्रक्रिया में चयनित एसआई और पुलिस कांस्टेबल (पीसी) के सभी प्रशिक्षण और पोस्टिंग को रोकने का निर्देश दिया है। डीजीपी के आदेश के अनुसार, सभी प्रशिक्षु एसआई और पीसी को अगले आदेश तक बिना किसी ड्यूटी या प्रशिक्षण के अपने संबंधित जिला या बटालियन मुख्यालय में रहना होगा।
मुख्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। 18 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने प्रशिक्षु एसआई की पोस्टिंग जारी रखी।
हालांकि, एक प्रशिक्षु एसआई को 48 घंटे से अधिक समय तक विशेष अभियान समूह (एसओजी) की हिरासत में रखने के बाद निलंबित कर दिया गया था। 9 जनवरी को राज्य सरकार के जवाब के बाद, उच्च न्यायालय ने भर्ती से संबंधित प्रशिक्षण और पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
एसआई भर्ती परीक्षा में लीक हुए प्रश्नपत्र और परीक्षा के दौरान डमी उम्मीदवारों के इस्तेमाल सहित कदाचार के आरोप लगे थे। एसओजी द्वारा की गई जांच में पता चला कि कई उम्मीदवारों ने फर्जी तरीकों से नौकरी हासिल की। अब तक करीब 50 प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रशिक्षु एसआई की पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, क्योंकि राज्य सरकार ने गुरुवार (9 जनवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि वह एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द नहीं कर सकती।
मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी तरह की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। मामले पर कोर्ट की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इससे पहले राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया।
हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ लिया है और करीब 40 प्रशिक्षु एसआई को भी निलंबित कर दिया है, जो डमी कैंडिडेट थे और परीक्षा में नकल कर रहे थे। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के जवाब पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के मुखिया से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कमेटी के फैसले को खारिज करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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