Rajasthan राजस्थान : राजस्थान की एक विशेष अदालत ने कोटा जिले के वन अधिकारी रवि मीना पर हमला करने के मामले में भाजपा नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उनके सहयोगी महावीर सुमन को भी यही सजा मिली है। यह घटना 2022 में हुई थी, जब राजावत और उनके समर्थकों ने मीना से उनके कार्यालय में भिड़ंत की थी।
अदालत ने दोनों लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया, जिसमें धारा 353 भी शामिल है, जो अपने कर्तव्य के दौरान किसी लोक सेवक के खिलाफ बल प्रयोग करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
फैसले के बाद, राजावत ने उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने की अपनी मंशा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।
यह मामला 31 मार्च, 2022 का है, जब राजावत और उनके समर्थकों द्वारा वन कार्यालय पर धावा बोलने के बाद मीना ने शिकायत दर्ज कराई थी। वे स्थानीय मंदिर में मरम्मत कार्य के निलंबन के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे। घटना के दौरान, राजावत ने कथित तौर पर मीना को थप्पड़ मारा और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।