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राजस्थान अदालत ने कैदियों की शारीरिक उपस्थिति पर राज्य सरकार की खिंचाई की

Ashwandewangan
18 July 2023 6:51 AM GMT
राजस्थान अदालत ने कैदियों की शारीरिक उपस्थिति पर राज्य सरकार की खिंचाई की
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालतों में कैदियों की भौतिक उपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
जयपुर, (आईएएनएस) राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालतों में कैदियों की भौतिक उपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
हाल ही में हुए भरतपुर गोलीकांड मामले का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने कहा है कि कैदियों की शारीरिक जांच विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, तो फिर कैदी को बस से क्यों ले जाया जा रहा था. जांच के लिए भरतपुर?
कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ''कैदी की बस में हत्या कर दी गई. इस दौरान न केवल आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हुआ, बल्कि जेल प्रहरियों के समय की हानि के साथ-साथ सड़क मार्गों को भी नुकसान पहुंचा.'' "
इसमें उन जेलों के नाम और उनके कारण जानने की कोशिश की गई जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है।
इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से दिए गए 45 बिंदुओं पर अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है. कोर्ट ने जेल की व्यवस्थाओं से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों की पालना को लेकर गंभीर नहीं है. कोर्ट द्वारा कैदियों की वीसी के जरिये पेशी कराने के निर्देश के बावजूद कैदी को बस से ले जाया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गयी.
इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आदेश की अवहेलना का नतीजा देख चुकी है. इसने महाधिवक्ता एम.एस. से पूछा। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी ने कहा कि हर कैदी को वीसी के सामने पेश क्यों नहीं किया जाता.
इस पर एजी ने कहा कि कई बार तो कोर्ट ही वीसी के लिए मना कर देता है. कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे. सरकार को यह देखना चाहिए कि वीसी की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो.
इसमें राज्य सरकार से कैदी की मौत की स्थिति में मुआवजे के प्रावधान के बारे में पूछा गया.
इस पर जवाब देते हुए एजी ने कहा कि बिल मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा रहा है. इसमें कैदियों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं.
यहां यह बताना जरूरी है कि पुलिस हत्या के आरोपी कुलदीप को बस से भरतपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जा रही थी।
जब बस अमौली टोल प्लाजा पर रुकी तो बदमाश बस में चढ़ गए और पुलिसकर्मियों की आंखों पर मिर्च पाउडर से हमला कर दिया.
इसके बाद उन्होंने करीब 15 राउंड फायरिंग कर कुलदीप की हत्या कर दी.
घटना में एक अन्य आरोपी विजयपाल घायल हो गया।
इस घटना में दो यात्रियों को भी गोली लगी, जो घायल हो गए।
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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