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Jaipur जयपुर: राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच अधिवक्ता पुनीत ने दावा किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव टालने के प्रयासों पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
अधिवक्ता पुनीत के अनुसार, बुधवार को हुई सुनवाई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ओबीसी आयोग के सचिव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने दावा किया कि दोनों अदालतों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि जिस तरह चुनावों को टालने का प्रयास किया गया, वह अदालत के आदेशों की अवमानना (Contempt) की श्रेणी में आ सकता है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों से चुनाव प्रक्रिया में हुई देरी और उसके कारणों पर जवाब मांगा है। अधिवक्ता का कहना है कि अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर पिछले कुछ समय से कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कई मुद्दों को लेकर सुनवाई चल रही है। इनमें विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण और चुनाव कार्यक्रम से जुड़े मामलों पर न्यायालय में बहस हो रही है।
हालांकि, इस मामले में अदालत का विस्तृत लिखित आदेश और राज्य सरकार अथवा चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसे में अधिवक्ता द्वारा कही गई बातें उनके न्यायालय में दिए गए बयान और दावों पर आधारित हैं। मामले की अगली सुनवाई में अदालत के निर्देशों और चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है।
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