राजस्थान

राजस्थान: नाबालिग युवती से बलात्कार के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

Admin Delhi 1
4 March 2022 4:01 PM GMT
राजस्थान: नाबालिग युवती से बलात्कार के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास
x

कोटा न्यूज़: नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उक्त फैसला न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी के मुताबिक, इस मामले में 05 मई 2018 को परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रामगंजमंडी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी ने 03 मई को अपनी बेटी को किसी से बात करते देखने पर उसे डांटा था। थोड़ी देर बाद वह कहीं गायब हो गई। पता करने पर जानकारी मिली कि परिवादी का ड्राइवर सोनू सुमन भी गायब है। परिवादी ने इस मामले में ड्राइवर सोनू सुमन पर शक जाहिर किया था ।

पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन प्रारंभ की। पीड़िता के बयानों एवं मेडिकल मुआयने में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। तब आरोपित को न्यायालय ने जेल भेज दिया था। अनुसंधान के पश्चात धारा 363, 366, 376 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया था। अब न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

Next Story