राजस्थान

राज रेरा ने की कड़ी कार्रवाई, 2 फर्मों पर मामला दर्ज

Neha Dani
28 April 2023 9:43 AM GMT
राज रेरा ने की कड़ी कार्रवाई, 2 फर्मों पर मामला दर्ज
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RERA घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना चाहता है और इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देना चाहता है।
जयपुर: रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रमोटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल, ऐसा पहली बार हुआ है कि रेरा राजस्थान द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई है क्योंकि दो फर्मों के प्रमोटरों के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है।
पहला सीजेएम कोर्ट में दायर रितेश डोरा केस में साईनाथ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रोहित सांगवान के खिलाफ है। कोर्ट ने वारंट केस के तौर पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस फर्म ने गांव गुनसी में साईं सिटी को विकसित किया। इसी तरह पाल रियल बिल्डर के निदेशक गजानंद शर्मा, ओमप्रकाश चौधरी, सुरेंद्र कुमार और यशपाल के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है। इस फर्म ने ग्राम गोरखपुरा में तनी विला योजना विकसित की। अब दोनों मामलों में कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 26 मई है. रेरा कानून के मुताबिक मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान है.
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, (रेरा) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। RERA घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना चाहता है और इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देना चाहता है।

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