अलवर: अलवर अलवर जिले में एक हजार से ज्यादा कॉमर्शियल वाहनों पर 3.15 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। टैक्स राशि जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों की चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने इन वाहन मालिकों को राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेसन एक्ट के तहत नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। - ललित गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी, अलवर। परिवहन विभाग तहसीलदारों के माध्यम से इन डिफॉल्टर वाहन मालिकों की चल-अचल सम्पत्ति की ब्यौरा रिपोर्ट लेगा। पहले चरण में डिफॉल्टरों की चल सम्पत्ति जैसे कि अन्य दुपहिया-चौपहिया वाहन को बकाया टैक्स से अटैच कर जब्त करेगा और अटैचमेंट वारंट निकाले जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अचल सम्पत्ति (प्लॉट, मकान और दुकान आदि) की रिपोर्ट लेंगे और उसे टैक्स से अटैच कर कुर्क करेंगे।
पांच साल से नहीं करा रहे टैक्स जमा परिवहन विभाग के रेकॉर्ड के अनुसार अलवर जिले में 1025 कॉमर्शियल वाहन ऐसे है, जिनका टैक्स बकाया है। इनमें करीब 525 वाहनों का इसी साल का टैक्स बकाया है तथा करीब 500 वाहन ऐसे हैं जिनका एक से पांच साल तक का टैक्स बकाया है। टैक्स जमा कराने पर कार्रवाई होगी निरस्त चल-अचल सम्पत्ति के कुर्की के बाद नीलामी की कार्रवाई से पहले यदि कोई वाहन मालिक बकाया टैक्स राशि को जमा करा देता है तो परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक के खिलाफ की जा रही कुर्की की कार्रवाई निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही वाहन मालिक की चल-अचल सम्पत्ति को वापस उसे लौटा दिया जाएगा।