राजस्थान
बिना वैध अनुमति-पत्र के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंधजिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
Tara Tandi
17 Aug 2023 2:18 PM GMT

x
जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में 13 जून से लगाये गए प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढाया है। जो कि दिनांक 12 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट गुप्ता ने जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के 5 किमी में रहने वाले निवासियों व उस क्षे़त्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले व्यक्तियों को इस क्षेत्र के जिसमें जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी सम्मिलित है में सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक बिना वैध अनुमति-पत्र के(जो आवश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधयों के लिए प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी दिनांक 12 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

Tara Tandi
Next Story