बीकानेर न्यूज़: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से हर साल एक हजार रुपए की जमा कराने के आदेश दिए हैं। फिलहाल एक साथ तीन साल के तीन हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। ये राशि प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल के रखरखाव के लिए ली जा रही है। इसका प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विरोध किया है।
स्कूल संचालकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल से एग्जाम फीस, खेलकूद फीस की वसूली पहले से हो रही है। अब पीएसपी पोर्टल के रखरखाव के नाम पर वसूली गलत है। शिक्षा विभाग ने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि हर साल एक हजार रुपए के हिसाब से तीन हजार रुपए की कटौती की जाए। जब तक कटौती नहीं होगी, तब तक शिक्षा का अधिकार कानून के तहत दी जाने वाली फीस भी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल को अलग से राशि नहीं देनी होगी, बल्कि ये राशि सीधे उनके बिल से कम हो जाएगी।
विभाग ने सेशन 2020 से पीएसपी पोर्टल के लिए वसूली शुरू की है। प्राइवेट स्कूल से साल 2020-21 से अब तक किए गए आरटीई भुगतान के समय यह राशि वसूल नहीं की गई। साल 2023-24 से अधिनस्थ कार्यालयों को आरटीई का भुगतान करते समय ये राशि काटनी होगी।