हनुमानगढ़ के निजी बस संचालक अब कानूनी रूप से कर सकेंगे माल का परिवहन

हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ निजी बस संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर निजी बस संचालकों को माल ढुलाई की अनुमति दी है। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद वे आसानी से परिवहन कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था से जहां निजी बस ऑपरेटरों को राहत मिलेगी वहीं सरकार को राजस्व भी मिलेगा और चोरी-छिपे माल ढुलाई पर रोक रहेगी. आपको बता दें कि निजी बस संचालक हमेशा से बस की छत पर और डिग्गी में माल ढोते रहे हैं। इस योजना का नाम 'राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स इन स्टेट कैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस स्कीम- 2022' रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उप-धारा 3 की धारा 67 में भी संशोधन किया है। नियमों के अनुसार, बस संचालक बस में ज्वलनशील, विस्फोटक और आपत्तिजनक सामान नहीं ले जाया जाएगा। इसके साथ ही माल परिवहन के दौरान उन्हें बस में बैठे यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा. अब नए आदेशों के तहत लाइसेंस धारक को बसों में माल परिवहन करते समय सभी नियमों का पालन करना होगा। अब लाइसेंस मिलने के बाद उन्हें चालान या किसी अन्य तरह की कार्रवाई का डर नहीं रहेगा.