राजस्थान

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले मे आरोपी को 20 साल की सजा

Shantanu Roy
12 Feb 2023 5:26 PM GMT
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले मे आरोपी को 20 साल की सजा
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राजसमंद। राजसमंद पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 28 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने थाना चारभुजा में रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी के लिए राजसमंद शहर में रहता है, गांव में घर पर उसकी मां, पत्नी व तीन बच्चे रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी 2020 को उसके पास पत्नी का फोन आया, जिसमें उसने जल्दी घर आने को कहा, जब वह घर गया तो 14 वर्षीय बेटी ने बताया कि वह एक दिन पहले अपनी सहेली के घर गई थी. 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे नोट बुक देने के लिए। एक मित्र का भाई था। युवती का आरोप है कि घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसकी सहेली के भाई ने उसे जबरन पकड़ लिया।
घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह घर आ गई। रिपोर्ट के आधार पर चारभुजा पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। पीड़िता की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 23 गवाहों का परीक्षण करवाया और 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए। पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोपों का दोषी पाया। जिस पर राजसमंद के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 21 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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