राजस्थान

पोक्सो कोर्ट ने 14 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Shantanu Roy
30 Jun 2023 10:51 AM GMT
पोक्सो कोर्ट ने 14 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
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राजसमंद। राजसमंद में 14 साल की बच्ची से रेप के मामले में POCSO कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. जज सुनील कुमार पंचोली ने फैसला सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने खमनोर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी लापता हो गई है. सुबह उठे तो बेटी कमरे में नहीं थी. इस पर परिजनों ने रतनलाल नाम के युवक पर शक जताया।
परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इसमें सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। साथ ही धमकी देकर दुष्कर्म भी किया। राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से अदालत में पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 17 गवाह और 38 दस्तावेज अदालत में पेश किये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रतन लाल को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
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