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सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर विशेष अदालत पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने देवली थाना चौथ के बरवाड़ा निवासी मनराज प्रजापत पुत्र भंवरलाल प्रजापत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 66 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. नाबालिग के परिजनों ने 12 फरवरी 2021 को मनराज प्रजापत के खिलाफ चौथ का बरवाड़ा थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को मनराज प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। तब से मनराज प्रजावत न्यायिक हिरासत में था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत पॉक्सो ने मनराज प्रजापत को दोषी पाया। अदालत ने दोषी मनराज प्रजापत को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 66 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
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