राजस्थान
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सुनाई सजा
Shantanu Roy
10 July 2023 9:56 AM GMT

x
राजसमंद। पोक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर व धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 11 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 25 जून 2019 को पीड़िता के चाचा ने चारभुजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी 22 जून 2019 को अपनी मौसी के यहां गई थी, जिसके साथ उसकी मां भी थी. सुबह करीब 10 बजे पीड़िता, उसकी मौसी का बेटा और गांव के चार-पांच लोग जीप लेकर मंदिर में दर्शन करने गए थे. पीड़िता की मौसी का बेटा और अन्य लोग ऊपर मंदिर में दर्शन करने गए, पीड़िता वहां सीढ़ियों पर बैठी थी, जब पीड़िता के परिजन आमज माता मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे आए तो पीड़िता वहां नहीं मिली।
आसपास काफी तलाश की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो चारभुजा थाने में मामला दर्ज कराया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी धरमू के विरूद्ध पोक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से अदालत में पेश हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 21 गवाह और 28 दस्तावेज अदालत में पेश किये. पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि करीब 2 साल पहले आरोपी धरमू ने गांव में उसके साथ दुष्कर्म किया था. खेत पर जाते समय वह उसे धमकाता था और फोन पर बात करने को कहता था तथा उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता रहता था। नाबालिग और आरोपी धरमू का खेत पास-पास ही था. आरोपी ने उसके साथ छह से सात बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब स्कूल जाती थी तो बीड़ ले जाकर भी आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता था। घटना वाले दिन भी आरोपी उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर मंदिर के पास से ले गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news

Shantanu Roy
Next Story