राजस्थान
पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को दुराचार के आरोप में 10 साल के कठोर की सुनाई सजा
Shantanu Roy
6 Jun 2023 11:15 AM GMT
x
सिरोही। पॉक्सो विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो की धारा के तहत बरी करते हुए दुराचार के आरोप में 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
लोक अभियोजक प्रकाश कुमार धवल के अनुसार एक व्यक्ति ने 28 जून 2020 को कलंदरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि 27 जून 2020 को वह अपने परिवार के साथ अपने खेत पर गया था. घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी थी। उसके जाने के बाद पड़िव निवासी दलपत कुमार पुत्र रमेश भील ने घर के बाहर से मोबाइल से फोन कर अपनी बेटी को बताया कि उसकी मां ने उसे खेत के कुएं पर बुलाया है. यह मानकर बेटी उसके साथ चली गई। रास्ते में उसे डरा धमकाकर खेत में सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी को रात भर अपने पास रखा। जब वह घर पहुंचे तो उन्हें घर पर बेटी नहीं मिली तो उन्होंने इधर-उधर ढूंढा लेकिन बेटी नहीं मिली।
अगले दिन जब वे गुमशुदगी दर्ज कराने कलंद्री थाने जा रहे थे तो उन्होंने बेटी को नदी किनारे पाया और पूरी घटना बताई। कालंद्री पुलिस में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दलपत कुमार पुत्र रमेश भील को पॉक्सो की धारा से बरी करते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Shantanu Roy
Next Story