अलवर। अलवर पॉक्सो अदालत नंबर एक ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को बीस साल की सजा और 33 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. जबकि एक बाल अपचारी का ट्रायल बाल न्यायालय में चल रहा है.
जबकि एक अन्य आरोपी को साक्ष्य अभाव में बरी किया गया है. पोक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दिन खान ने बताया कि 10 मई 2020 को भिवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें तीन जने एक नाबालिग लड़की को अपने घर पर लेकर और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि एक नाबालिग था जिसे निरुद्ध किया गया. इसमें चार्जशीट पेश की गई और 40 दस्तावेज और 22 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए पोक्सो नंबर एक के विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में एक आरोपी प्रशांत निवासी आलमपुर को 20 साल की सजा और 33 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.