राजस्थान

चोरी के सामान के खरीदार को पुलिस ने भेजा जेल

Shantanu Roy
11 May 2023 12:20 PM GMT
चोरी के सामान के खरीदार को पुलिस ने भेजा जेल
x
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में बीएसएफ के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के सूने घर में चोरी का सामान चोरी करने वाले चोर व आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर दो घड़ियां और दो हजार रुपए बरामद किए थे। पुलिस जेवर बरामद नहीं कर पाई है। एएसआई कृष्णलाल ने बताया कि 27 अप्रैल की रात सेक्टर नंबर 12/एल, वार्ड 10 जंक्शन स्थित मकान नंबर 596 निवासी ओमप्रकाश (62) पुत्र हरिराम खटीक के घर में चोरी हुई थी. दो मई को उसने लिखित रिपोर्ट दी कि वह बीएसएफ से सेवानिवृत्त है। 27 अप्रैल को वह अपने बेटे से मिलने दिल्ली गया था। 2 मई की सुबह जब घर लौटा तो घर के अंदर के ताले टूटे हुए थे। कमरे में अलमारी में रखी एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, 22 हजार रुपये नकद और दो घड़ियां गायब थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मोहित उर्फ सेठी (23) पुत्र अशोक सिंह मेहरा निवासी भट्टा कॉलोनी जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने उसका पीसी रिमांड मंजूर कर लिया। पीसी रिमांड के दौरान मोहित उर्फ सेठी थाने से फरार हो गया था, लेकिन उसी दिन उसे हिरासत में ले लिया गया। मोहित उर्फ सेठी की निशानदेही पर एक घड़ी और 2 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। मोहित उर्फ सेठी ने पूछताछ में बताया कि उसने चोरी का कुछ सामान भूपराम भट के बेटे जगदीश को बेच दिया था। इस पर भूपराम भट को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मोहित उर्फ सेठी से एक घड़ी लेने को कहा। इस तरह दोनों के पास से 2 घड़ियां और 2 हजार रुपए बरामद हो सके। गहनों के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। इससे जेवरात बरामद नहीं हो सके। मंगलवार को रिमांड खत्म होने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपितों को 23 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जांच अधिकारी के मुताबिक मोहित उर्फ सेठी को अब आईपीसी की धारा 224 के तहत दर्ज मामले में पेशी वारंट पर जिला जेल से गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा से भागना।
Next Story