डोडा पोस्ता के साथ पुलिस ने पकड़ा, तस्करों को 10-10 साल की कैद
भीलवाड़ा न्यूज: पांच साल पुराने डोडा पोस्त मामले में गुरुवार को कोर्ट ने तीन तस्करों को सजा सुनाई। इनमें से दो तस्कर कार में डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने जांच में कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
अपर लोक अभियोजक कमल जिंगर ने बताया कि गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश सरिता मीणा, डाब खुशाल, पंजाब निवासी पिंडा सिंह उर्फ भिंडा सिंह पुत्र हंसा सिंह, बरनाला पंजाब निवासी बिल्लू सिंह पुत्र चनन सिंह व बरनाला निवासी मलकीत सिंह उर्फ लक्की को थाने में पेश किया गया. डोडा अफीम तस्करी मामले में गुरुवार को... पुत्र भोलासिंह को 10-10 वर्ष की सजा व 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक कमल जिंगर ने बताया कि वर्ष 2018 में तत्कालीन रेला थाना प्रभारी महावीर सिंह ने पेट्रोलिंग के दौरान भीलवाड़ा की ओर से आ रही एक कार को रोक कर उसकी जांच की थी. कार में चालक की सीट के पीछे बैग में 75 किलो डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने कार चालक पिंडा सिंह और उसके साथी बिल्लू सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच में कार के मालिक मलकीत सिंह को भी दोषी पाया गया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पांच साल तक चली सुनवाई में तीनों के खिलाफ 12 गवाह, 59 दस्तावेज और 10 लेख पेश किए गए।