राजस्थान

हाईकोर्ट के आदेश पर कडाणा विभाग की सरकारी जमीन से पुलिस और प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

Admin4
18 Dec 2022 5:14 PM GMT
हाईकोर्ट के आदेश पर कडाणा विभाग की सरकारी जमीन से पुलिस और प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण
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डूंगरपुर। डूंगरपुर के सागवाड़ा में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस व प्रशासन ने कड़ाना विभाग की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया. प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमणकारियों के पक्के निर्माण को तोड़ दिया। दूसरी ओर प्रशासन ने पूर्व में आवंटित जमीन पर अतिक्रमणकारियों को हटवा दिया।
सागवाड़ा तहसीलदार रमेश वडेरा ने बताया कि सागवाड़ा में कड़ाना प्रमंडल की सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था. जोधपुर उच्च न्यायालय ने दिनेशचंद्र जंगा बनाम राज्य सरकार के संबंध में जनहित याचिका के फैसले में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उस पर कार्रवाई करते हुए कडाना विभाग ने अतिक्रमण हटा दिया। अतिक्रमणकारियों को सागवाड़ा नगर पालिका ने श्रीराम कॉलोनी में विस्थापित कर दिया था। प्लॉट मिलने के बाद भी कई परिवारों ने कडाना की जमीन पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। जिस पर सागवाड़ा निवासी याचिकाकर्ता दिनेश जंगा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अतिक्रमण वापस लेने के आदेश दिए थे। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद कडाना विभाग ने कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा नहीं हटाया. उधर, शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सागवाड़ा प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. प्रशासन ने जेसीबी के पीले पंजों की मदद से अतिक्रमणकारियों के कच्चे अतिक्रमणों के साथ ही हाल ही में हुए नए अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है.
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