राजस्थान

पोक्सो कोर्ट का फैसला, अप्राकृतिक कृत्य करने पर आरोपी को 20 की साल सुनाई सजा

Shantanu Roy
25 Jan 2023 9:59 AM GMT
पोक्सो कोर्ट का फैसला, अप्राकृतिक कृत्य करने पर आरोपी को 20 की साल सुनाई सजा
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राजसमंद। राजसमंद पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में एक युवक को 20 साल कैद और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के बाद पॉक्सो कोर्ट में मामला चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि पीड़िता के बच्चे के पिता ने छह नवंबर 2021 को रेलमगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उनका बेटा पांचवीं क्लास में पढ़ता है। वह बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर चला गया। पत्नी पीहर गई हुई थी। इस दौरान दोपहर 3 बजे उनकी भतीजी ने फोन किया कि बेटा रो रहा है। घर पहुंचकर उन्होंने बेटे के बारे में पूछताछ की तो बताया कि शहजाद उर्फ सालिया नाम का एक पड़ोसी उसे पिल्लों को दिखाने के लिए घर के पीछे ले गया था. जहां उसने गलत काम किया और मौके से फरार हो गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर रेलमगरा थाने में मामला दर्ज कर छह जनवरी 2022 को राजसमंद की पाक्सो अदालत में शहजाद साईं उर्फ सालिया के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया. पीड़ित बच्चे व राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने कोर्ट में 29 दस्तावेज व 15 गवाह पेश किए. पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शहजाद उर्फ सल्लू उर्फ सालिया को दोषी करार दिया। मामले में थाना रेलमगरा थाना पुलिस ने पीड़ित बच्चे व आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए हैं. चिकित्साधिकारी ने पीड़ित बच्चे व आरोपी के शवों से सैंपल लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जयपुर भेज दिया है. विशेष लोक अभियोजक द्वारा कोर्ट में एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह भी साबित हुआ कि आरोपी के खून के नमूने की डीएनए प्रोफाइल बाल पीड़िता के कपड़े और आरोपी के कपड़ों से मेल खाती है। इसके बाद आरोपी शहजाद पुत्र गनी मोहम्मद निवासी पचमाता को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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