राजस्थान

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल की सुनाई सजा

Admin4
13 May 2023 9:54 AM GMT
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल की सुनाई सजा
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झालावाड़। झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
करीब साढ़े तीन साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने शुक्रवार को आरोपी लक्की उर्फ जगदीश चौरसिया (20) पुत्र कैलाशचंद निवासी वसुंधरा कॉलोनी झालरापाटन को सजा सुनाई. , 20 साल के कठोर कारावास तक। साथ ही 65 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक रामेहतर गुर्जर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त 2019 को झालावाड़ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवार के लोग रात में खाना खाकर सोने चले गए थे. सुबह जब वह उठा तो उसकी बेटी घर से गायब मिली। शक होने पर पड़ोसी वहां गया तो पड़ोसी और उसकी मां घर पर नहीं मिले। आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पूरी कर आरोपी लकी उर्फ जगदीश चौरसिया (20) पुत्र कैलाशचंद निवासी वसुंधरा कॉलोनी झालरापाटन को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी 11 अगस्त 2019 से 23 अक्टूबर 2019 तक झालावाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहे। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होने के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामहेतर गुर्जर द्वारा कुल 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए। इसके आधार पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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