राजस्थान

पोक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप में 20-20 साल की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
18 Nov 2022 12:15 PM GMT
पोक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप में 20-20 साल की सजा सुनाई
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कोटा न्यूज़: शहर की पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपियों पर 50000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना देवली मांझी कोटा ग्रामीण जिले में 14 जनवरी 2022 को आरोपी सोनू पुत्र रामलाल निवासी उमेदपुरा हाल प्रेम नगर तथा रामअवतार पुत्र रामदेव निवासी प्रेम नगर के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया गया कि 13 जनवरी 2022 को वह अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी उसके माता-पिता खेत पर गए थे तभी दोपहर 3:00 बजे आरोपी सोनू अपने अन्य साथी रामअवतार के साथ मोटरसाइकिल पर घर आया और उसे बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया । वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर सोनू ने उसे जान से मारने की धमकी दी ।बाद में सोनू डरा धमका कर बाइक से घर पर छोड़ चला गया।

पीड़िता ने बताया कि सोनू से वह 15 दिन पूर्व ही नाना के यहां एक प्रोग्राम में मिली थी। इसके बाद उसके संपर्क में आई ।सोनू रात को फोन पर बात करता था इससे पहले वह सोनू को नहीं जानती थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363 - 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायालय में 14 गवाहों के बयान कराए जहां सभी गवाह पक्ष द्रोही होने पर न्यायाधीश दीपक दुबे ने पीड़िता के डीएनए टेस्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सोनू द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाना मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 30000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दूसरे आरोपी रामअवतार को पीड़िता को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सहयोग करने पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 20000रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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