पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी से अश्लील हरकत करने में बुजुर्ग आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई
क्राइम न्यूज़: राजस्थान के श्रीगंगानगर में पॉक्सो न्यायालय ने स्कूल में अपनी बेटी के साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली के घर दिनदहाड़े जाकर अश्लील हरकत करने के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। बालकों का लैंगिक अपराधों से सरंक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या एक)के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज तीन वर्ष कारावास की सजा देते हुए 45 हजार का अर्थदंड लगाया। आरोपी पीड़ित किशोरी का मुंह बोला नाना था। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरणसिंह रुपाणा ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सूरतगढ़ शहर थाना में पीड़ित किशोरी की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट पर 18 सितंबर 2016 को आरोपी सुंदरसिंह रायसिख (65) के खिलाफ दिनदहाड़े घर में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में चालान पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की सुनवाई के दौरान 6 गवाह और 9 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। आज न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने निर्णय देते हुए सुंदरसिंह को धारा 354 में तीन वर्ष साधारण कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।