पोक्सो कोर्ट ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) देवेंद्रसिंह नागर ने आज घर के बाहर खेलते एक बालक को बहला-फुसला कर जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपित को 20 वर्ष की सजा सुनाई। ओडिया खेड़ा निवासी कुंदन सिंह पुत्र छोटू मीणा को 20 साल की सजा और चालिस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 31 दस्तावेज पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किये। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि पंडेर थाना सर्किल के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 21 फरवरी 2021 को पंडेर थाने में रिपोर्ट दी कि उसका सात-आठ साल का मासूम बेटा अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसे अकेला पाकर ओडियाखेड़ा निवासी कुंदन मीणा आया, जो बालक को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया। जहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य (दुष्कर्म) किया।
इसके बाद वह, मासूम को बाइक पर बैठाकर उसके घर के बाहर छोड़ दिया और वहां से बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश से मामले की जांच हनुमान नगर थाना प्रभारी मोहम्मद इमरान के जिम्मे की थी। पुलिस ने बालक के परिजनों के 161 के बयान लेखबद्ध किये। वहीं बालक के 161 के कथन जांच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध करवाये गये। बालक का मेडिकल करवाया गया। घटनास्थलों का नक्शा मौका बनाया। 22 फरवरी को आरोपित की तलाश की जाकर उसे प्रकरण में पूछताछ के लिए डिटेन किया। पूछताछ के बाद उसे मामले में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने 20 मई 2021 को आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर बुधवार को आरोपित को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।