पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास सुनाई
राजस्थान: भरतपुर में पॉक्सो न्यायालय ने करीब डेढ़ साल पहले छह साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसके चेहरे को बीड़ी से दागने वाले दरिंदे को गुरुवार को मरते दम तक कैद की सजा के साथ 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोस में रहने वाली छह साल की मासूम से शराब के नशे में दुष्कर्म करने बाला यह दरिंदा उसे बहला-फुसला कर अपने घर में ले गया और चाकू से डरा उसके साथ दुष्कर्म किया। दो मार्च 2021 को दोपहर के समय घटी इस सनसनीखेज एवं लोमहर्षक वारदात के सम्बंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के पास की दुकान से सामान लेने जा रही इस मासूम को हरी सिंह नामक यह दरिंदा रास्ते में से बहला-फुसला कर घर ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसने बच्ची के चेहरे को बीड़ी से जला दिया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो बच्ची की मां उसे ढूंढते हुए आरोपी के घर पहुंची। जहां बच्ची उसे रोती हुई मिली। बच्ची की मां ने तुरंत मथुरा गेट थाने को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू बरामद किया। बच्ची की मां ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। पॉक्सो न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई की जब तक आरोपी जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में अपना जीवन काटेगा। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।