पोक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई
चूरू न्यूज़: चूरू पोक्सो कोर्ट के जज ने चार साल पहले नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार सारंगसर निवासी आरोपी महावीर उर्फ राकेश ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा दिया. इस संबंध में परिवार की ओर से युवक के खिलाफ 19 अगस्त 2017 को संबंधित थाना बीड़सर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. सूरत से पीड़िता को सौंपने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाद में जांच के बाद संबंधित कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में 17 गवाह पेश किए गए।
सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को दोषी पाया और उसे दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनीस अहमद खान पेश हुए। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से संजीव वर्मा ने दलील दी।