राजस्थान

POCSO कोर्ट ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
17 Sep 2022 10:21 AM GMT
POCSO कोर्ट ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
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कोटा न्यूज़: प्रेम प्रसंग से परेशान युवक की हत्या के 3 साल पुराने मामले में POCSO कोर्ट ने आरोपी को 3 के आदेश से सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने बापावर कला थाने के आरोपी महावीर (19) को आजीवन कारावास और 21 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को शक है कि मृतक युवक बनवारी (22) उसकी बहन से शादी करना चाहता था। इस बात से वह नाखुश थे। विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई ने 30 मार्च 2019 को बापावर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उसका भाई बनवारी 21 मार्च की शाम चार बजे से गांव के महावीर को लेकर बाइक से बापावर गया हुआ था। वह तब से वापस नहीं आया है। तलाशी लेने पर नहीं मिलने पर उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 30 मार्च को उसके भाई का 8-10 दिन पुराना क्षत-विक्षत शव झील के पास झील में मिला था। उस जगह खून के छींटे पड़े थे, उसे अपने भाई को मारने का डर था।

ललित शर्मा ने कहा कि घटना के वक्त वह बाल शोषण का शिकार हुआ था। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर उसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड कोटा में चालान पेश किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के अनुसार फरवरी 2020 को मामले को पोस्को कोर्ट ऑर्डर 3 में स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान लिए गए।

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