पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सुनाई सजा
डूंगरपुर कोर्ट रूम न्यूज़: पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर घर से बाहर निकालने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषियों पर 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला साल 2019 का है. नाबालिग सामान लेने सीमालवाड़ा गया था. इस दौरान वह टेंपो का इंतजार कर रही थी। उसी समय रामसगड़ा थाना क्षेत्र के गलांदर निवासी राजू (23) पुत्र हाकरा बाइक लेकर आया और उसे सीमालवाड़ा छोड़ने को कहा. नाबालिग राजू के साथ बाइक पर बैठ गया। इसके बाद राजू नाबालिग को सीमालवाड़ा नहीं ले गया और अपने साथ अपने घर ले गया. वह नाबालिग को अपनी पत्नी बनाने की नीयत से अपने पास रखता था और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। वहीं राजू से उनका एक बेटा भी हुआ। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को राजू ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया।
इसके बाद पीड़िता महिला थाना और धम्बोला थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद पीड़िता ने डूंगरपुर एसपी के समक्ष पेश होकर राजू के खिलाफ रिपोर्ट दी. एसपी के निर्देश पर धंबोला थाने में 11 फरवरी 2021 को राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. वहीं आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. वहीं दोषियों पर 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.