पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नागौर: 6 साल की मासूम को प्याऊ में ले जाकर उसके साथ रेप करने के मामले में मेड़ता सिटी के विशिष्ट पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने 62 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि जुलाई 2023 में 6 साल की मासूम के साथ हुआ रेप का यह मामला पुलिस थाना नावां क्षेत्र का है। तब 62 साल के आरोपी एक 6 महीने की मासूम काे प्याऊ में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आज विशिष्ट पोक्सो कोर्ट संख्या- 1 के न्यायाधीश रतन लाल मूड ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आरोपी नावां पुलिस थाना क्षेत्र के कुणी गांव निवासी जगदीश (62) पुत्र नानूराम जाट को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए, जबकि 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने महज 8 महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।