राजस्थान

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Admin4
14 Jun 2023 8:10 AM GMT
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
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बूंदी। बूंदी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बच्चे को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, जो कानून के खिलाफ लड़ रहा था। वहीं, 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि आरोपी राजपाल पुत्र मोतीलाल निवासी बड़गांव-डबलाना को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जनवरी 2019 को पीड़िता ने दबलाना थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि मेरे पिता ने खेत की अड़ौली ले रखी है और हम खेत पर ही रहते हैं। 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे मैं और मेरी दादी गन्ने का चारा लेने जा रहे थे तो दादी ने कहा कि तुम रास्ते में आ रहे हो। मेरे माता-पिता किसी काम से नैनवां गए थे।
वहां कानून के खिलाफ लड़ने वाली एक बच्ची ने मेरे साथ रेप किया। कुछ देर बाद वहां एक और व्यक्ति आया, दोनों जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जाने लगे, इसी दौरान मेरी दादी वहां आ गईं। नानी ने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे जल्दी से बूंदी ले गए। वहां से मुझे राजपाल के कमरे में ले जाया गया। यहां कानून के खिलाफ लड़ रहे राजपाल और बच्ची ने मेरे साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 27 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए। फैसला आने के बाद आरोपी राजपाल को जेल भेज दिया गया है। वहीं, कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
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