राजस्थान

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Admin4
28 Sep 2023 12:12 PM GMT
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा
x
सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर नाबालिग का किडनैप कर रेप करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 66 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला सवाई माधोपुर का है। जिला विशेष कोर्ट पॉक्सो ने आरोपी महू निवासी आरोपी ऋषिकेश मीणा को दोषी मानकर सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने 12 जून 2021 की आधी रात को नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सुरवाल थाने में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर विशेष न्यायालय पॉक्सो में पेश की थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो ने मऊ निवासी आरोपी ऋषिकेश मीणा को सजा सुनाई है‌। दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही 66 हज़ार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट के फैसले से नाराज विवाहिता ने सुसाइड की चेतावनी दे दी। कोर्ट के बाहर हंगामा कर फैसले में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने का आरोप लगाया। महिला पुलिस जाब्ते ने जैसे-तैसे विवाहिता को घर भेजा। मामला सवाई माधोपुर जिले का है। चौथ का बरवाड़ा निवासी मीनाक्षी देवी पुत्री महावीर प्रसाद माली ने बताया कि कुछ समय पहले उसका तलाक हो गया था। अब चौथ का बरवाड़ा कोर्ट में भरण-पोषण को लेकर मामला चल रहा था। विवाहिता का आरोप है कि मंगलवार को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना उसका दावा खारिज कर दिया गया।
Next Story