राजस्थान

पॉक्सो न्यायालय: बालक के साथ लैंगिक हमला करने के आरोपी को मिली सजा, 20 साल का कारावास

Gulabi Jagat
6 Aug 2022 4:05 PM GMT
पॉक्सो न्यायालय: बालक के साथ लैंगिक हमला करने के आरोपी को मिली सजा, 20 साल का कारावास
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पॉक्सो न्यायाल
पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के जज सुनील कुमार पंचोली ने 12 साल के लड़के के साथ यौन शोषण के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाध्या ने बताया कि 16 अक्टूबर 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता ने थाना कांकरोली में रिपोर्ट दी कि उसका बेटा घर के पास बैठा है तभी आरोपी लक्ष्मी शंकर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया.
घर ले जाने के बाद उसने अपने बेटे को चाशनी में नशीला पदार्थ पिलाया और अपने बेटे के साथ अश्लील हरकत करने लगा, जिसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा. रिपोर्ट पर थाना कांकरोली ने मामला दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया.
पोक्सो कोर्ट में पीड़ित बच्ची और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाध्या ने 9 गवाहों के बयान कराए. 15 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी लक्ष्मी शंकर पुत्र गणेश लाल को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी लक्ष्मी शंकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अपराध में एक साल के साधारण कारावास और ₹1000 के जुर्माने, 20 साल के कठोर कारावास और ₹20,000 के जुर्माने और धारा 9(एम) की सजा सुनाई। धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध। )/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
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