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सीकर। सीकर पांच साल बाद पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने आरोपी को 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पांच साल बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। नीमकाथाना के सदर थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आज अदालत ने फैसला सुनाया. पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करता है.
9 अप्रैल 2017 को बेटी खाना खाकर सो गई। सुबह जब वह उठा तो किशोरी घर से गायब थी। जिसके बाद उन्होंने सदर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी विजयकुमार ने नाबालिग को बहला फुसलाकर हरियाणा के एक ईंट भट्ठे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी दस दिन तक नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने आरोपी विजय कुमार को दोषी पाया है. न्यायमूर्ति अशोक चौधरी ने दस साल की सजा के साथ आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी विजय कुमार भी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। मामले में कुल 18 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए।
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