राजस्थान

पोक्सो कोट ने नाबालिग का किडनैप और छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी किया करार

Admin4
29 Jan 2023 10:54 AM GMT
पोक्सो कोट ने नाबालिग का किडनैप और छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी किया करार
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धौलपुर। धौलपुर जिले की विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए आरोपी साजन और लालजी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां एक पीड़ित ने बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया कि 5 जून 2019 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी दोपहर में घर से बाहर गई थी. इस दौरान आरोपी साजन पुत्र केदार व लालजी पुत्र गीतम ने रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की और जबरदस्ती बाइक पर अपने साथ ले गया. इस दौरान उसका भाई पास में खेल रहा था, जिसने घर जाकर पूरी बात बताई। इस पर उन्होंने आरोपी का पीछा किया, तो परिजनों को आता देख आरोपी नाबालिग को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साजन व लाजी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर थे।
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