राजस्थान

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी किया करार

Admin4
19 Jan 2023 3:27 PM GMT
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी किया करार
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सिरोही। सिरोही की विशेष POCSO कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामले में लोक अभियोजक ने 15 गवाहों के साथ 27 दस्तावेज पेश किए। न्यायिक दंडाधिकारी जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आरोपी को सजा सुनाई।
लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि आबू रोड सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री काला दाता बांध पर जंगल में बकरियां चराने गई थी. इस दौरान युवक राम उर्फ जानू पुत्र लक्ष्मण वहां पहुंचा और अपनी बेटी को बताया कि उसकी बकरियां चराते हुए पहाड़ी की ओर चली गई है. जब उसकी बेटी बकरी लेने के लिए पहाड़ पर गई तो राम उसके पीछे-पीछे गया। यहां अपनी बेटी को चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
लोक अभियोजक ने बताया कि सदर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया. मामले में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में मामले में बहस के दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। इस दौरान लोक अभियोजक प्रकाश दल ने 15 गवाहों के साथ 27 दस्तावेज पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से सहमत होकर आरोपी जवाना राम को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
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