राजस्थान

हिन्दी माध्यम रहेगी पिलवा स्कूल, दूसरी पारी में अंग्रेजी मीडियम, हाइकोर्ट का आदेश

Gulabi Jagat
29 July 2022 9:55 AM GMT
हिन्दी माध्यम रहेगी पिलवा स्कूल, दूसरी पारी में अंग्रेजी मीडियम, हाइकोर्ट का आदेश
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हाइकोर्ट का आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की चीफ बेंच ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर अहम फैसला दिया है। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर एक विशेष अपील का निपटारा किया गया। सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है।
एकल पीठ के आदेश में कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम योजना अवैध है और संविधान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के खिलाफ है। राज्य सरकार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिसूचना का माध्यम नहीं बदल सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए।
इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ न्यायधीश संदीप मेहता और न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष स्कूल विकास प्रबंधन समिति श्रीहरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पिलवा पंचायत समिति देचू, जिला जोधपुर (राजस्थान) के पक्ष में पारित आदेश को चुनौती दी। चला गया सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट ने कहा- पिलवा गांव में हिंदी मीडियम स्कूल अगर अंग्रेजी मीडियम में चलाना है तो दूसरी शिफ्ट में चलाया जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हिंदी मीडियम स्कूल लगातार चलाए जाएंगे और जो लोग हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें 15 दिन के अंदर दाखिला मिल जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा स्कूल विकास प्रबंधन समिति, श्रीहरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पिलवा पंचायत समिति देचू, जिला जोधपुर (राजस्थान) के पक्ष में पारित आदेश को वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। एएजी पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसी को मजबूर नहीं किया है, अंग्रेजी में प्रवेश लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि गांव में केवल एक ही स्कूल है जो हिंदी माध्यम में चलता है और पास में कोई अन्य स्कूल नहीं है। जबकि सरकार इसे अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में तब्दील कर रही है। जिससे हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी मात्रा की भाषा की शिक्षा से वंचित रह जायेंगे।
विशेष अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभिलेख में रखे गये आँकड़ों तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए पास में कोई अन्य हिन्दी विद्यालय न होने के कारण श्रीहरि सिंह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पिलवा पंचायत समिति देचू है। अंग्रेजी माध्यम में नहीं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने पर दूसरी पाली में प्रतिस्थापन किया जाएगा। हिंदी मीडियम में एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर एडमिशन दिया जाए।





Source: aapkarajasthan.com




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