राजस्थान

पीआईएल छात्रसंघ चुनाव रोक के खिलाफ

Admin Delhi 1
15 Aug 2023 6:49 AM GMT
पीआईएल छात्रसंघ चुनाव रोक के खिलाफ
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छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। शांतनू पारीक की ओर से दायर इस पीआईएल पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा। वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने भी हाईकोर्ट में कैवियट दायर कर मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह किया है। पीआईएल में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि छात्रसंघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान के अनु छेद 19(1) (अ) व अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। राज्य सरकार की ओर से केवल एक परिपत्र से ही तर्कहीन व असंवैधानिक कारणों से छात्रसंघ चुनावों को नहीं कराने का निर्णय लिया है, जो गलत है। इस परिपत्र में कहा है कि उच्च शिक्षा नीति की क्रियान्विति, कई विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम में देरी और मौजूदा शैक्षणिक सत्र में देरी से प्रवेश के कारण अध्यापन कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने का निर्णय लिया है।

वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना भी नहीं हो पा रही है। जबकि इन सिफारिशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, विवि और कॉलेज प्रशासन की है। हर विवि ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर एक कोड आॅफ कंडक्ट के नियम बना रखे हैं और यदि इन नियमों की अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में प्रदेश के विवि और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाए।

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